फोटो- सोशल मीडिया
पटना: सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के ऊपर भारी संकट मंडरा रहा है। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने समन भेजने के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं होने पर सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये गिरफ्तारी वारंट बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस प्रमुख के पास भेजा जाएगा।
16 मई तक होईकोर्ट में हो पेश
पटना हाई कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी (DGP) समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि 16 मई को हर हाल में सुब्रत रॉय को हाईकोर्ट (High Court) पेश किया जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक,पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सुब्रत रॉय के लिए अदालत में गैर-मौजूदगी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
Patna High Court issues arrest warrant for Subrata Roy for non-admittance at the court despite clear instructions pertaining to the same.
He was ordered on Thursday, 12th May to be physically present in the court failing which an arrest warrant was to be issued.
— ANI (@ANI) May 13, 2022
पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका
बता दें कि सहारा ग्रुप (Sahara Group) ने हजारों लोगों से कई स्कीम के तहत पैसा जमा कराया और समय पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया गया। जिसके बाद इस मामले में लगभग 2 हजार से ज्यादा लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 12 मई यानी शुक्रवार को पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।
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वर्चुअली पेश होने की अनुमति
याचिका दायर होने के बाद सुब्रत रॉय के वकील ने उनकी बिमारी का हवाला देते हुए वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी। वकील ने कहा था कि वह 74 साल के हैं और हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन कराया था, इसलिए उन्हें फिजिकल रूप से पेश होने से राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इंकार कर दिया।
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